लातेहार के प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारियों ने जाति प्रमाण संलग्न नहीं होने को आधार बना कर नया राशन कार्ड के दिये गये 145 आवेदन को रद्द कर दिया है. जबकि नया राशन कार्ड बनाने के लिए पीडीएस कंट्रोल ऑर्डर 2022 में निर्धारित अहर्त्ता में जाति प्रमाण पत्र को संलग्न किये जाने का कोई प्रावधान नहीं है. इस मामले को झारखंड राज्य खाद्य आयोग ने गंभीरता से लिया है. साथ ही खाद्य आपूर्ति सचिव को पत्र भेज कर इस मामले की जांच करा कर दोषी पदाधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया है. साथ ही कृत कार्रवाई से आयोग को अवगत कराने को कहा गया है. आयोग कहना है कि नया राशन कार्ड बनाने के लिए जाति प्रमाण पत्र को संलग्न करने का कोई प्रावधान नहीं है. इसके बावजूद उक्त प्रमाण पत्र नहीं संलग्न करने के आधार पर नया राशन कार्ड संबंधी आमजनों के आवेदन को बीडीओ द्वारा रद्द कर दिया जाना चिंताजनक है. यह संबंधित पदाधिकारियों की मनमाने कार्यशैली को दर्शाता है.
आयोग के पास की है शिकायत
बरवाडीह निवासी धीरज कुमार ने आयोग के पास शिकायत दर्ज करायी है. इसमें लातेहार जिला के बालूमाथ, बरवाडीह, लातेहार, महुआटांड, गारू एवं बारियातु प्रखंडों के कुल 145 राशन कार्ड संबंधी आवेदन को संबंधित प्रखंड के आपूर्ति पदाधिकारियों ने जाति प्रमाण पत्र संलग्न नहीं रहने के आधार पर रद्द कर दिये जाने का उल्लेख किया गया है. साथ ही इससे संबंधित साक्ष्य की प्रति भी उपलब्ध करायी गयी है.
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