पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में तृणमूल सांसद अभिषेक बनर्जी को राहत नहीं मिली है. शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. वहां शीर्ष अदालत ने बताया कि वे इस संबंध में कलकत्ता हाइकोर्ट की एकल पीठ द्वारा दिए गए आदेश में किसी भी तरह से हस्तक्षेप नहीं करेंगे. सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई और इडी की जांच पर रोक लगाने से भी इंकार कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि अभिषेक बनर्जी चाहें तो मामला निरस्त करने के लिए हाइकोर्ट में आवेदन दाखिल कर सकते हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही कहा था कि कुंतल की चिट्ठी से जुड़े मामले में सीबीआई अभिषेक से पूछताछ कर सकती है. सोमवार को देश की शीर्ष अदालत ने कहा कि भर्ती मामले में सीबीआई की तरह इडी भी अभिषेक से पूछताछ कर सकती है. गौरतलब है कि कुंतल घोष के पत्र से जुड़े मामले में उन्हें जुर्माना नहीं भरना होगा. कुंतल की चिट्ठी से जुड़े अभिषेक के मामले पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई.
Supreme Court refuses to interfere with the Calcutta High Court order which allowed Central agencies to question TMC leader Abhishek Banerjee in the matter relating to teachers' recruitment irregularities in West Bengal.
— ANI (@ANI) July 10, 2023
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गौरतलब है कि तृणमूल कांग्रेस के महासचिव अभिषेक बनर्जी को 8 जून को शिक्षक भर्ती मामले में पूछताछ के लिए इडी ने पत्र भेजा था . उसके बाद 13 जून को साल्ट लेक में सीजीओ कॉम्प्लेक्स में उन्हें बुलाया भी गया था. लेकिन अभिषेक बनर्जी ने पंचायत चुनाव संपन्न होने से पहले इडी कार्यालय जाने से इंकार कर दिया था. अभिषेक का कहना था कि चुनाव के दौरान उनके पास बहुत काम होता है. चुनाव खत्म होने के बाद ही वह इडी कार्यालय आ सकते है. अभिषेक बनर्जी का कहना था कि मेरी शिष्टाचार मेरी कमजोरी नहीं है.जब आप बुलाएंगे तो मुझे जाने की जरूरत नहीं है. मेरे पास पंचायत चुनाव से पहले इडी कार्यालय जाकर 10-12 घंटे बर्बाद करने का समय नहीं है. पंचायत चुनाव के बाद जब आप मुझे बुलाएंगे तो मैं जरुर जाउंगा.
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