Prayagraj News: सूबे के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य मुश्किल में फंसते नजर आ रहे हैं. इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक मकान पर अवैध कब्जा करवाने के मामले में उन्हें आरोपी बनाते हुए याचिका दायर की गई है. इस याचिका पर हाईकोर्ट ने डिप्टी सीएम को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. कोर्ट ने राज्य सरकार को भी याचिका पर जवाबी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है.
मिली जानकारी के अनुसार, इलाहाबाद हाईकोर्ट में यह याचिका विष्णु मूर्ति त्रिपाठी की ओर से दाखिल की गई है. इस याचिका में कहा गया है कि प्रयागराज के कालिंदीपुरम स्थित एक मकान को उन्होंने राकेश गुप्ता और अंजना गुप्ता से खरीदा था, जिसे बाद में डिप्टी सीएम केशव प्रसा मौर्य की शह पर खाली करवा लिया गया और इस पर कुंती देवी नाम की महिला को कब्जा दिलवा दिया गया. विष्णु त्रिपाठी ने कोर्ट के सामने मकान की खरीद से सम्बन्धित दस्तावेज भी पेश किया.
Also Read: पीएम मोदी और केशव प्रसाद मौर्य के बीच दिल्ली में मुलाकात, गोरखपुर रैली से पहले सियासी चर्चा तेज
याची विष्णु मूर्ति त्रिपाठी ने इस दौरान कोर्ट के समक्ष डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का लिखा एक पत्र भी प्रस्तुत किया, जिसे डिप्टी सीएम ने ने एसएसपी को लिखा था. इस पत्र में एसएसपी से याची के मकान पर कुंती देवी को कब्जा दिलाकर अवगत करवाने को कहा गया है.
Also Read: चुनावी साल में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का नारा- ‘अयोध्या-काशी में जारी है, मथुरा की तैयारी है’
इस मामले की अगली सुनवाई अब 10 जनवरी को होगी. जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता और जस्टिस ओम प्रकाश त्रिपाठी की खंडपीठ ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को नोटिस जारी किया है.
Posted By: Achyut Kumar