बीरभूम/नयी दिल्ली, मुकेश तिवारी. गौ तस्करी मामले में तिहाड़ जेल में बंद पश्चिम बंगाल के दबंग नेता और बीरभूम जिला तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष अनुब्रत मंडल कोे अभी और चार महीने दिल्ली के तिहाड़ जेल में ही रहना होगा. दिल्ली हाईकोर्ट में उनकी जमानत याचिका पर बुधवार को सुनवाई होनी थी, लेकिन यह सुनवाई टल गयी. सुनवाई की अगली तारीख 27 जुलाई मुकर्रर की गयी है.
अगस्त 2022 में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने गौ तस्करी मामले में अनुब्रत मंडल को बीरभूम के बोलपुर स्थित निचुपट्टी स्थित उनके घर से गिरफ्तार किया था. जांच में उनके नाम और बेनामी कई संपत्तियों का पता चला था. उसके बाद बीरभूम जिला तृणमूल अध्यक्ष ईडी के भी निशाने पर आ गये. अनुब्रत मंडल की बेटी सुकन्या मंडल और अनुब्रत के पूर्व अंगरक्षक सहगल हुसैन और से प्रवर्तन निदेशालय ने पूछताछ की थी.
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अनुब्रत मंडल और उनकी बेटी सुकन्या मंडल के सीए मनीष कोठारी से भी पूछताछ हुई. उस सूचना के आधार पर ईडी ने पूछताछ के बाद अनुब्रत मंडल को 17 नवंबर को गिरफ्तार कर लिया. बताया जाता है की न्यायमूर्ति दिनेश शर्मा के कोर्ट नहीं आने की वजह से पिछले सप्ताह दिल्ली हाईकोर्ट में अनुब्रत मंडल की जमानत याचिका पर सुनवाई में देरी हुई. मामले की सुनवाई की तारीख 29 मार्च तय कर दी गयी. आज फिर जज नहीं आये, जिसकी वजह से अनुब्रत की याचिका पर सुनवाई करीब चार महीने के लिए टल गयी है.
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अनुब्रत मंडल की जमानत याचिका पर अब 27 जुलाई को सुनवाई होगी. तब तक अनुब्रत मंडल को तिहाड़ जेल में ही रहना होगा. इस बीच, अदालत ने ईडी को चार सप्ताह के भीतर एक नयी जांच रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है. उस रिपोर्ट की एक प्रति अधिवक्ता को भेजने के भी निर्देश दिये हैं. बता दें कि इसी महीने ईडी की टीम अनुब्रत मंडल को दिल्ली लेकर पहुंची थी. अभी अनुब्रत मंडल तिहाड़ जेल में बंद हैं.