बंगाल के रास्ते बांग्लादेश में हुई पशु तस्करी के मामले में गिरफ्तार तृणमूल कांग्रेस के नेता अनुब्रत मंडल (Anubrat Mondal) फिलहाल न्यायिक हिरासत की अवधि नयी दिल्ली के तिहाड़ जेल में काट रहे हैं. कई बार अदालतों में जमानत की याचिका दायर करने के बावजूद उन्हें निराशा ही हाथ लगी है. मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में मंडल की जमानत याचिका को लेकर सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान मंडल को फिर राहत नहीं मिली है. अदालत ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद मंडल की जमानत को लेकर कोई फैसला नहीं सुनाया. अगली सुनवाई तक उन्हें फिलहाल तिहाड़ जेल में ही रहना होगा. मामले की सुनवाई की अगली तारीक 22 जनवरी को होगी.
यानी मंडल का साल का अंतिम दिन भी जेल में ही बीतने वाला है.सूत्रों के अनुसार, मामले की सुनावाई के दौरान सीबीआइ के अधिवक्ता एसवी राजू ने मंडल की जमानत का विरोध किया. उन्होंने उनके प्रभावशाली होने को लेकर कई तथ्य अदालत के समक्ष रखे. साथ ही दावा किया कि यदि मंडल को जमानत मिली, तब वह जांच को प्रभावित कर सकते हैं. इधर, मंडल की पैरवी करने वाले अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने अदालत के समक्ष कहा कि “पशु तस्करी के मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी ने एनामुल हक को मुख्य आरोपी बताया है, जिसे जमानत मिल चुकी है.
मामले में गिरफ्तार बीएसएफ के पूर्व कमांडेंट सतीश कुमार को भी जमानत मिल चुकी है. ऐसे में मेरे मुवक्किल मंडल को जमानत क्यों नहीं दी जा रही है? दोनं पक्षों की दलीलें सुनने के सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश ने मामले की जांच की मौजूदा स्थिति के बारे में जानना चाहा, तब सीबीआइ की ओर से बताया गया मामले को लेकर अभी तक पांच चार्जशीट दाखिल किये जा चुके हैं. ट्रायल शुरू नहीं हुआ है
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. इसके बाद न्यायाधीश ने यह साफ कर दिया कि मामले में चार्ज गठन के बाद ही मंडल की जमानत के बारे में सोचा जायेगा. मंडल के अलावा पशु तस्करी के मामले में उनकी बेटी सुकन्या व पूर्व अंगरक्षक सैगल हुसैन भी केंद्रीय जांच एजेंसी द्वारा गिरफ्तार किये जा चुके हैं. सभी नयी दिल्ली स्थित तिहाड़ जेल में न्यायिक हिरासत की अवधि काट रहे हैं. सुकन्या की जमानत याचिका पर फैसला अगले वर्ष जनवरी में होगा. यानी पिता के साथ बेटी को भी फिलहाल न्यायिक हिरासत में ही रहना पड़ेगा.
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