बरेली : शहर के सुभाषनगर थाना क्षेत्र के एक युवक पर 3 वर्ष पूर्व एक दबंग ने चाकू से हमला किया था.इससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया था.पीड़ित की मां ने आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी.इस मामले में सोमवार को एडीजे तबरेज अहमद ने आरोपी को 10 वर्ष की कैद, और 20 हजार रूपये जुर्माना लगाया है.इसके बाद आरोपी को कोर्ट से ही जेल भेज दिया गया है.पीड़ित अजय कश्यप की मां आशा देवी ने आरोपी वीरपाल के खिलाफ सुभाषनगर थाने में धारा 307 में एफआईआर दर्ज कराई थी.शहर के सुभाष नगर थाना क्षेत्र की पुरानी चांदमारी गली नंबर 1 निवासी आशा की ओर से दर्ज एफआईआर के मुताबिक अजय तीन वर्ष पहले घर से दुकान पर सामान लेने जा रहे थे.उससे सुभाष नगर थाना क्षेत्र के श्याम नगर कालोनी निवासी वीरपाल ने शराब के लिए 150 रूपये की मांग की.पीड़ित ने यह राशि देने से इंकार कर दिया.इससे खफा आरोपी ने पीड़ित की गर्दन पर चाकू से हमला कर दिया.इससे अजय बेहोश होकर नीचे गिर गया.उसको गंभीर हालत में बदायूं रोड के रामगंगा अस्पताल में भर्ती कराया.यहां इलाज किया गया.पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जेल भेज दिया.आरोपी जमानत के बाद घर आ गया.मगर, इसके बाद भी अपराध नहीं छोड़ा.उसने कई अन्य घटनाओं को अंजाम दिया.पुलिस ने अपराध संख्या 635/2020 की जांच करने के बाद कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की.अपर सत्र न्यायाधीश न्यायालय (एडीजे) कोर्ट संख्या 10 में एचजेएस तबरेज अहमद ने मामले की सुनवाई की.पीड़ित की तरफ से सरकारी वकील सचिन जायसवाल ने आरोपी के खिलाफ साक्ष्य पेश किए, तो वहीं आरोपी की तरफ से अश्वनी कुमार एडवोकेट ने बचाव में कई साक्ष्यों को पेश किया.एडीजे तबरेज अहमद ने गवाह, और विवेचना करने वाले उप निरीक्षक विक्रम के बयान के बाद सोमवार को आरोपी को 10 वर्ष की सजा सुनाई. इसके साथ ही 20000 रूपये का जुर्माना लगाया.यह राशि पीड़ित को देनी होगी.मगर,यह आर्थिक दंड राशि न देने पर आरोपी को 6 माह की अतिरिक्त सजा सुनाई जाएगी.
युवक पर चाकू से जानलेवा हमला करने वाले आरोपी वीरपाल ने जमानत के बाद भी अपराधिक घटनाओं का अंजाम दिया.आरोपी के खिलाफ सुभाष नगर थाने में धारा 304/34, और 3/25 के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी.यह दोनों मुकदमे वर्ष 2022 में दर्ज किए गए थे.इन मामलों में भी कोर्ट में सुनवाई चल रही है.
रिपोर्ट : मुहम्मद साजिद