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हाइकोर्ट के निर्देश के बाद आयोग ने प्रकाशित की अवैध तरीके से नियुक्त हुए 183 शिक्षकों की सूची

पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग के माध्यम से शिक्षकों की नियुक्ति में कथित भ्रष्टाचार के मामले में कलकत्ता हाइकोर्ट ने गुरुवार को काफी अहम निर्देश दिये.इसके साथ ही न्यायाधीश ने आयोग से पूछा है कि ये शिक्षक किस-किस स्कूल में कार्यरत हैं. इसकी जानकारी भी अगले तीन दिनों के अंदर हाइकोर्ट को देनी होगी.

पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग (डब्ल्यूबीएसएससी) के माध्यम से शिक्षकों की नियुक्ति में कथित भ्रष्टाचार के मामले में कलकत्ता हाइकोर्ट ने गुरुवार को काफी अहम निर्देश दिये. न्यायमूर्ति अभिजीत गांगुली की पीठ ने स्कूल सेवा आयोग से अवैध तरीके से नियुक्त 183 शिक्षकों की सूची प्रकाशित करने का निर्देश दिया. हालांकि, हाइकोर्ट ने आयोग को 24 घंटे के अंदर यह सूची प्रकाशित करने का निर्देश दिया था, लेकिन हाइकोर्ट के आदेश के कुछ घंटों के अंदर ही आयोग ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर ऐसे 183 शिक्षकों की सूची प्रकाशित कर दी, जिन्हें अवैध तरीके से नियुक्ति दी गयी है.

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गौरतलब है कि आयोग ने बुधवार को अदालत में बताया था कि माध्यमिक स्तर पर कक्षा नौ व 10 में 183 शिक्षकों की नियुक्ति अवैध तरीके से हुई है. गुरुवार को जस्टिस गांगुली ने मामले की सुनवाई करते हुए एसएससी को अवैध तरीके से नियुक्त इन 183 शिक्षकों के नाम की सूची 24 घंटे के अंदर प्रकाशित करने का आदेश दिया. इसके साथ ही न्यायाधीश ने आयोग से पूछा है कि ये शिक्षक किस-किस स्कूल में कार्यरत हैं. इसकी जानकारी भी अगले तीन दिनों के अंदर हाइकोर्ट को देनी होगी.

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कोर्ट ने आयोग को जिला स्कूल प्रभारियों से इसकी जानकारी एकत्रित कर रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहा है. इसके साथ ही जस्टिस गांगुली ने अपने आदेश में कहा कि यूपी के गाजियाबाद या आयोग के कार्यालय से जब्त किये गये हार्ड डिस्क से सीबीआइ को ओएमआर शीट मिले हैं, इसकी जांच सीबीआइ को करनी होगी और जल्द से जल्द इसकी रिपोर्ट हाइकोर्ट में पेश करनी होगी. इसके साथ ही न्यायाधीश ने सीबीआइ व याचिकाकर्ताओं को आयोग के साथ बैठक करने का भी आदेश दिया.

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रिपोर्ट : अमर शक्ति कोलकाता

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