पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के संदेशखाली में प्रवर्तन निदेशालय व सीआरपीएफ के जवानों पर हमले की घटना को लेकर कलकत्ता हाइकोर्ट के न्यायाधीश अभिजीत गांगुली ने राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाया है. इस संबंध में शुक्रवार को न्यायाधीश ने कहा कि राज्य में संवैधानिक ढांचा ध्वस्त हो रहा है. उन्होंने यह भी सवाल किया कि राज्यपाल सीवी आनंद बोस इस मामले में कोई बयान क्यों नहीं दे रहे हैं. उन्होंने राज्यपाल से इसके खिलाफ कदम उठाने की मांग की. शुक्रवार को एक मामले की सुनवाई के दौरान न्यायाधीश अभिजीत गांगुली ने सीबीआइ के अधिवक्ता बिल्लदल भट्टाचार्य से पूछा कि सुना है आपके जांच अधिकारियों पर हमला हुआ है. इस पर सीबीआइ के अधिवक्ता ने कहा कि सीबीआइ नहीं, इडी अधिकारियों पर हमला हुआ है. न्यायमूर्ति अभिजीत गांगुली ने पूछा कि राज्यपाल राज्य में संवैधानिक ढांचे के पतन पर कोई बयान क्यों नहीं दे रहे हैं.
जस्टिस गांगुली ने पूछा- क्या पुलिस के जवान वहां पहुंचे?
उन्होंने इस मामले में पश्चिम बंगाल पुलिस की भूमिका के बारे में भी पूछताछ की. न्यायमूर्ति गांगुली ने सवाल किया : क्या राज्य पुलिस के जवान मौके पर पहुंचे? अगर जांच अधिकारियों पर ही हमला हो, तो उचित जांच कैसे हो सकती है? अदालत में मौजूद डिप्टी सॉलिसिटर जनरल को भी न्यायमूर्ति गांगुली के सवाल का सामना करना पड़ा. न्यायमूर्ति ने कहा कि आपके लोगों को पीटा गया. क्या वे हथियार नहीं रखते? क्या वे उनका उपयोग नहीं कर सकते थे? यदि आपके दो अधिकारी घायल हो गये, तो वहां 200 अधिकारी भेजें.
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