Hathras News: यूपी विधानसभा 2022 चुनावों की घोषणा होते ही आचार संहिता लागू होने से चुनाव प्रचार सामग्री छपवाने वालों और छापने वालों के लिए भी गाइडलाइन जा रही हो गई है. गाइडलाइन का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश भी दिए गए हैं.
हाथरस डीएम व जिला निर्वाचन अधिकारी रमेश रंजन के निर्देश पर अपर जिलाधिकारी, उप जिला निर्वाचन अधिकारी बसंत अग्रवाल ने बताया कि किसी भी निर्वाचन पंपलेट या पोस्टर तथा प्रकाशक द्वारा निर्वाचन से सम्बन्धित मुद्रित सभी सामग्रियों पर मुद्रक तथा प्रकाशक के नाम व पते का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाए. मुद्रण सामग्री मुद्रित होने के तीन दिन के अंदर प्रत्येक मुद्रित सामग्री की तीन-तीन प्रतियां जिला निर्वाचन कार्यालय को भेजी जाए. प्रकाशक द्वारा घोषणा पत्र भी भरा जाए.
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कोई व्यक्ति किसी निर्वाचन पंपलेट अथवा पोस्टर का मुद्रण नहीं करेगा या मुद्रित नहीं करवाएगा जब तक कि प्रकाशक की पहचान की घोषणा उनके द्वारा हस्ताक्षरित तथा दो व्यक्ति, जो उन्हें व्यक्तिगत रूप से जानते हों, द्वारा सत्यापित न हो. जब तक कि दस्तावेज के मुद्रण के पश्चात् उचित समय पर मुद्रक द्वारा दस्तावेज की एक प्रति के साथ घोषणा की एक प्रति न भेजी जाए, तब तक प्रकाशक को डुप्लीकेट कॉपी न दी जाए. हाथ से लिखी गई प्रतियों के अलावा दस्तावेज की प्रतियों की संख्या बढ़ाने को मुद्रण समझा जाएगा.
रिपोर्ट- चमन शर्मा, अलीगढ़