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EV Car खरीदने से पहले जान लें टैक्स से छूट पाने का तरीका, जानें 11 बड़ी बातें

भारत की कर प्रणाली में कार रखने को पारंपरिक रूप से विलासिता का साधन माना गया है. इसलिए कार लोन से जुड़े सीमित कर प्रोत्साहन या लाभ हैं, लेकिन भविष्य के गंभीर पर्यावरण संकट को देखते हुए सरकार अब इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद को प्रोत्साहन देने के लिए सक्रिय रूप से पहल कर रही है.

Tax Benefit on Electric Vehicle: भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों की डिमांड लगातार बढ़ रही है. इन इलेक्ट्रिक गाड़ियों को पेट्रोल-डीजल के विकल्प के तौर पर देखा जा रहा है. इसके साथ ही, इनसे वायु प्रदूषण बढ़ने का भी खतरा नहीं रहता है. इसके अलावा, इनसे ईंधन पर होने वाले खर्च की भी बचत होती है. सरकार की ओर से भी इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर टैक्स से छूट का लाभ देकर लोगों को प्रोत्साहित किया जा रहा है. अगर आप भी इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो आपको टैक्स बेनिफिट पर क्लेम करने के बारे में जानकारी हासिल कर लेनी चाहिए. आइए, जानते हैं कि इलेक्ट्रिक वाहनों पर टैक्स से छूट का लाभ कैसे पाया जा सकता है.

टैक्स से कैसे मिलेगी निजात

भारत की कर प्रणाली में कार रखने को पारंपरिक रूप से विलासिता का साधन माना गया है. इसलिए कार लोन से जुड़े सीमित कर प्रोत्साहन या लाभ हैं, लेकिन भविष्य के गंभीर पर्यावरण संकट को देखते हुए सरकार अब इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद को प्रोत्साहन देने के लिए सक्रिय रूप से पहल कर रही है. इसी के तहत इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वालों को सरकार टैक्स बेनिफिट देने की पेशकश कर रही है. इसे सुविधाजनक बनाने के लिए आयकर अधिनियम में एक नया नियम जोड़ा गया है, जो इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वाले व्यक्तियों को कर लाभ प्रदान करता है. इस प्रकार, देश में ग्रीन और अधिक टिकाऊ ऑटोमोटिव भविष्य को बढ़ावा दिया जा रहा है.

इलेक्ट्रिक वाहन की खरीद पर टैक्स छूट

केंद्रीय बजट 2019 में भारत सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद टैक्स पर छूट की शुरुआत की. इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के इच्छुक लोगों के लिए सरकार ने आयकर धारा 80ईईबी पेश की है , जो विशेष रूप से आकर्षक कर प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए डिजाइन की गई है. धारा 80ईईबी के तहत इलेक्ट्रिक वाहन मालिक लोन राशि पर भुगतान किए गए ब्याज पर 1.5 लाख रुपये तक की टैक्स छूट हासिल कर सकते हैं. इससे इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद करने वालों की जेब पर पड़ने वाला बोझ कम हो जाएगा.

धारा 80ईईबी के लिए पात्रता

धारा 80ईईबी धारा केवल व्यक्तियों के लिए लाभदायक है. एक हिंदू अविभाजित परिवार (एचयूएफ), साझेदारी, व्यवसाय, व्यक्तियों का संघ (एपीओ) या किसी अन्य प्रकार का करदाता इस कर कटौती का लाभ लेने के लिए पात्र नहीं है. आप इलेक्ट्रिक वाहन को खरीदने के लिए लोन पर टैक्स से छूट का लाभ प्राप्त कर सकते हैं.

इलेक्ट्रिक वाहनों पर कैसे मिलेगा टैक्स छूट का लाभ

यदि आप एक व्यक्तिगत करदाता हैं, तो आपको कर चालान, ब्याज-भुगतान प्रमाणपत्र और लोन दस्तावेज प्राप्त करने होंगे. आपको अपना आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने से पहले उन्हें संकलित करना होगा, जिसमें कर छूट पाने के लिए आयकर कटौती भी शामिल होनी चाहिए. ईवी लोन 1 अप्रैल, 2019 के बाद लेकिन 31 मार्च, 2023 से पहले स्वीकृत और स्वीकृत होना चाहिए. इसके अलावा, कर छूट के लिए रजिस्टर्ड वित्तीय संस्थान या गैर-बैंकिंग वित्त कंपनी से खरीदा जाना चाहिए.

इलेक्ट्रिक कार खरीदने के क्या हैं फायदे

अगर आप अपने लिए या फिर अपने परिवार के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद करने जा रहे हैं, तो आपको उसके फायदे के बारे में भी जान लेना चाहिए. कई ऐसे भी फायदे हैं, जो आपको आईसीई इंजन वाली गाड़ियों में नहीं मिलते.

पॉल्यूशन सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं

अगर आपके पास इलेक्ट्रिक वाहन है, तो आपको पॉल्यूशन सर्टिफिकेट रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपकी गाड़ी धुंआ नहीं उगलती है. हालांकि, आईसीई इंजन वाले पेट्रोल-डीजल से चलने वाले वाहनों के लिए पॉल्यूशन सर्टिफिकेट और समय-समय पर गाड़ियों को प्रदूषणमुक्त होने के लिए चेक कराना जरूरी है.

टैक्स से छूट का लाभ

अब अगर आपके पास इलेक्ट्रिक वाहन है, तो आपको आयकर की धारा 80ईईबी के तहत टैक्स से छूट का भी लाभ मिलेगा. इससे इलेक्ट्रिक कार, मोटरसाइकिल या स्कूटर आपके लिए सस्ते हो जाएंगे. सरकार की ओर से टैक्स से छूट का लाभ देने का मकसद आपकी जेब पर पड़ने वाले बोझ को कम करना है. इसका कारण यह है कि इलेक्ट्रिक वाहन में लगने वाले कलपुर्जों का दूसरे देश से आयात करने की वजह से इनकी कीमतें पेट्रोल-डीजल वाली गाड़ियों के मुकाबले बढ़ जाती है, जिससे लोग इनकी खरीद पर फोकस नहीं करते. लेकिन, टैक्स से छूट मिलने के बाद इन गाड़ियों की कीमतें काफी कम हो जाती हैं.

जीएसटी का बोझ कम

पारंपरिक वाहनों की तुलना में इलेक्ट्रिक वाहनों पर टैक्स की दर अधिक अनुकूल है. हाल ही में केंद्र सरकार ने ईवी पर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को घटाकर 12 फीसदी से घटाकर महज 5 फीसदी कर दिया है।

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ग्रीन टैक्स से छुटकारा

जब कोई गाड़ी मालिक 15 साल बाद अपनी कार का दोबारा रजिस्ट्रेशन कराने जाता है, तो उसे ग्रीन टैक्स भुगतान करना पड़ता है. लेकिन जब आप इलेक्ट्रिक वाहन खरीदते हैं, तो ग्रीन टैक्स से छुटकारा मिल जाता है.

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रखरखाव और ईंधन पर खर्च कम

इलेक्ट्रिक वाहन की खरीद करने के बाद आपको उसे चलाने के लिए पेट्रोल-डीजल पर पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा. आप घर पर ही उसे चार्ज कर सकते हैं. इसके अलावा, इनके रखरखाव पर भी खर्च काफी घट जाता है.

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बीमा

मोटर वाहन कानून के अनुसार, आपके पास अपने ईवी के लिए इलेक्ट्रिक वाहन बीमा होना चाहिए. यदि आप अपने इलेक्ट्रिक वाहन के लिए व्यापक कार बीमा खरीदने का फैसला हैं, तो यह भविष्य में किसी भी अप्रत्याशित आपदा से आपके वाहन और आपके पैसे दोनों बचाएगा. इसके साथ ही, यह आपको अन्य पक्षों को होने वाले किसी भी नुकसान से भी सुरक्षित रखेगा.

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