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झारखंड पंचायत चुनाव: आंदोलन के मूड में भोगता समुदाय के लोग, जानें पूरा मामला

झारखंड पंचायत चुनाव को लेकर चतरा में भोगता समुदाय के लोग आंदोलन करने की तैयारी में हैं. दरअसल भोगता जाति को पंचायत चुनाव से वंचित किये जाने का मामला तूल पकड़ने लगा है. कई लोगों ने चतरा उपायुक्त से मिलकर पंचायत चुनाव में भोगता जाति को स्वीकार करने की मांग की.

चतरा: चतरा में भोगता जाति को पंचायत चुनाव से वंचित किये जाने का मामला अब तूल पकड़ने लगा है. भोगता जाति के लोगों ने सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करने का मन बनाया है. साथ ही कहा है कि मांग नहीं मानी गयी, तो उपायुक्त कार्यालय के सामने आत्मदाह करेंगे.

उपायुक्त के विरोध में हाईकोर्ट में रिट फाइल की गयी है. बुधवार को बानसिंह भोगता विकास संघ के जिलाध्यक्ष सरोज गंझू समेत कई लोग उपायुक्त से मिल कर पंचायत चुनाव में भोगता जाति को स्वीकार करने की मांग की. साथ ही कहा कि 2011 रिपोर्ट के आधार पर सभी पद आरक्षित किया गया है.

उस आरक्षित सीट से चुनाव लड़ते आ रहे हैं. केंद्र सरकार ने आठ अप्रैल 2022 को भोगता व गंझू जाति को अनुसूचित जाति से अनुसूचित जनजाति श्रेणी में रखा है. झारखंड सरकार ने नौ अप्रैल 2022 को आचार संहित लागू किया है.

सरोज गंझू ने कहा कि राज्य के रामगढ़, बोकारो, पलामू, लातेहार, रांची जिले में भोगता जाति के लोगों को एससी से नामांकन स्वीकार कर निर्विरोध निर्वाचित किया गया है. प्रमाण पत्र व चुनाव चिह्न आवंटित किया गया है. एक ही राज्य में दो अलग-अलग नियम नहीं बनाया जा सकता है. निर्वाचन आयोग का मार्गदर्शन पूरे झारखंड में एक समान है.

संविधान अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति आदेश अधिनियम 2022 के आने के बाद राज्य निर्वाचन आयोग के पास कोई स्पष्ट दिशा निर्देश नहीं हैं और न ही राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में आदेश जारी किया गया है. कहा है कि इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में भोगता जाति को त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2022 में भागीदारी का मौका मिलना चाहिए. उपायुक्त से भोगता जाति को चुनाव में स्वीकार करने की मांग की. इसकी प्रतिलिपि राज्य निर्वाचन आयोग व झारखंड के मुख्यमंत्री को भी भेजी गयी हैं. मौके पर अनिता कुमारी, सुबोध कुमार भोगता, प्रदीप गंझू, श्याम भोगता, चनिरीक गंझू समेत अन्य उपस्थित थे.

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