बॉलीवुड अभिनेत्री जूही चावला (Juhi chawla) ने गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट से 5G वायरलेस नेटवर्क टेक्नोलॉजी के खिलाफ अपने मुकदमे को खारिज करने के संबंध में अपनी याचिका वापस ले ली. न्यायमूर्ति जयंत नाथ ने चावला के वकील अधिवक्ता दीपक खोसला के एक बयान के बाद याचिका वापस लेने की अनुमति दी. कोर्ट ने कहा, “वादी (जूही चावला) के विद्वान वकील अपीलीय अदालत के समक्ष उपाय का लाभ उठाने के लिए स्वतंत्रता के साथ आवेदन वापस लेना चाहते हैं. आवेदन वापस लेने के रूप में खारिज किया जाता है.”
4 जून को दिल्ली हाईकोर्ट ने 5जी वायरलेस नेटवर्क तकनीक को चुनौती देने वाली अभिनेत्री जूही चावला की याचिका को शुक्रवार को खारिज कर दिया था और उन पर तथा सह याचिकाकर्ताओं पर 20 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया था. कोर्ट ने कहा कि याचिका ‘‘दोषपूर्ण’’, ‘‘कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग’’ और ‘‘प्रचार पाने के लिए’’ दायर की गई थी.
जूही चावला और सह याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए सीनियर वकील मीत मल्होत्रा ने बुधवार को कोर्ट को बताया था कि, याचिकाकर्ता दायर याचिका पर जोर नहीं देते हैं. ऐसे में कोर्ट ने जूही और अन्य की ओर से दायर याचिकाओं को वापस लेने की इजाजत दे दी. अदालत ने कहा था, “एक तरफ आप तुच्छ आवेदन देते हैं और दूसरी ओर, आप आवेदन वापस लेते हैं और लागत भी जमा करने को तैयार नहीं होते हैं.”
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5G के खिलाफ क्या थी जूही की याचिका
जूही चावला, वीरेश मलिक और टीना वचानी ने याचिका दायर कर कहा था कि यदि दूरसंचार उद्योग की 5जी संबंधी योजनाएं पूरी होती हैं तो धरती पर कोई भी व्यक्ति, कोई जानवर, कोई पक्षी, कोई कीट और कोई भी पौधा इसके प्रतिकूल प्रभाव से नहीं बच सकेगा. याचिका में प्राधिकारियां को यह प्रमाणित करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया था कि 5जी टेक्नोलॉजी किस तरह से मानव जाति, पुरुषों, महिलाओं, वयस्कों, बच्चों, शिशुओं, जानवरों और हर प्रकार के जीवों, वनस्पतियों के लिए सुरक्षित नहीं है.