Jharkhand News: झारखंड के सरायकेला खरसावां जिले के राजनगर थाना क्षेत्र में 11 वर्षीया नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी बलराम हेम्ब्रम (55 वर्ष) को अदालत में आजीवन कारावास की सजा सुनायी. अदालत ने 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया. 2018 की ये घटना है. बताया जाता है कि पिता पढ़ाने के लिए बाहर गये थे और मां काम करने खेत में गयी थी. इसी दौरान लकड़ी चुनने घर से बाहर गयी बच्ची से अधेड़ ने दुष्कर्म किया था और फरार हो गया था. इसके बाद उसके खिलाफ पीड़िता के पिता ने थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी थी.
पीड़िता को दी जाएगी जुर्माने की राशि
एडीजे वन अमित शेखर की अदालत ने धारा 376(2) के तहत दोषी बलराम हेम्ब्रम को आजीवन कारावास की सजा सुनायी. अदालत ने सजा के साथ-साथ दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया. जुर्माना नहीं देने पर एक वर्ष अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी. जुर्माने की राशि पीड़िता को दी जाएगी. ये घटना एक अगस्त 2018 की है.
अधेड़ ने नाबालिग से किया दुष्कर्म
राजनगर थाना क्षेत्र के शिक्षक बच्चों को पढ़ाने के लिए बड़ागिद्दी ग्राम गये थे. उनकी पत्नी खेत में काम करने गयी थी. घर में उनकी नाबालिग बच्ची अकेली थी. दोपहर करीब तीन बजे वह भी लकड़ी चुनने के लिए घर से आधा किलोमीटर की दूर चली गयी, जहां गांव का 55 वर्षीय बलराम हेम्ब्रम ने उसे पकड़ लिया और जिलिंगडुंगरी ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया और वहां से फरार हो गया. शाम करीब सात बजे जब पीड़िता के पिता घर लौटे तो पीड़िता व उसकी मां ने घटना की जानकारी उन्हें दी. इसके बाद थाना में आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी गयी.
रिपोर्ट : प्रताप मिश्रा, सरायकेला