दिल्ली की एक अदालत ठग सुकेश चंद्रशेखर के खिलाफ 200 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जैकलीन फर्नांडिस को नियमित जमानत देने पर शुक्रवार को अपना फैसला सुनाएगी. विशेष न्यायाधीश शैलेंद्र मलिक ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के साथ ही अभिनेत्री की ओर से पेश हुए वकीलों की दलीलें सुनने के बाद शुक्रवार के लिए फैसला सुरक्षित रख लिया. उन्होंने पहले फर्नांडीज को अंतरिम जमानत दी थी. अदालत आरोपों पर 24 नवंबर को दलीलें सुनेगी.
कोर्ट ने 26 सितंबर को जैकलीन फर्नांडिस को 50,000 रुपये के निजी मुचलके पर अंतरिम जमानत दी थी.जैकलीन को पूरक आरोपपत्र में पहली बार आरोपी बनाया गया है. उन्हें जांच के संबंध में ईडी कई बार पूछताछ के लिए बुला चुका है. ईडी के पहले के आरोपपत्र और एक पूरक आरोपपत्र में पहले अभिनेत्री को आरोपी नहीं बनाया गया था. हालांकि, दस्तावेजों में फर्नांडीज और अभिनेत्री नोरा फतेही द्वारा दर्ज कराए गए बयानों का विवरण था.
इंडिया टीवी की रिपोर्ट के अनुसार जैकलीन के वकील ने कहा कि “अभिनेत्री ने कुछ नहीं किया है और वह जांच में सहयोग कर रही हैं.” जैकलीन की तरफ से बोलते हुए वकील ने कहा, ‘मैंने (जैकलीन) खुद इस मामले में सरेंडर कर दिया है. कोर्ट ने मुझे अंतरिम जमानत दे दी. लेकिन ईडी मुझे परेशान कर रहा है.’
सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का जिक्र करते हुए वकील ने कहा, ”अगर कोई आरोपी जांच में सहयोग करता है तो उसे सहानुभूति रखनी चाहिए. मैं जांच से भाग नहीं रहा हूं.”
बता दें कि, कथित ठग सुकेश चंद्रशेखर और अन्य से जुड़े करोड़ों रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दायर चार्जशीट में जैकलीन फर्नांडीज को एक आरोपी के रूप में नामित किया गया था. यह घटनाक्रम 17 अगस्त को सामने आया था. इस साल की शुरुआत में जैकलीन से इस मामले में कथित संलिप्तता के लिए कई बार पूछताछ की गई थी. उनका आखिरी सत्र जून में था.