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नेतरहाट स्कूल में भी नामांकन लेने के लिए झारखंड का निवासी होना अनिवार्य, सत्यापन के बाद ही मिलेगा दाखिला

अब नेतरहाट स्कूल में नामांकन लेने के लिए झारखंड का स्थानीय निवासी होना जरूरी होगा. विद्यालय में नामांकन से पहले विद्यार्थियों द्वारा जमा आवासीय प्रमाण पत्र का सत्यापन कराया जायेगा

रांची: नेतरहाट आवासीय विद्यालय नेतरहाट में नामांकन प्रक्रिया में वर्ष 2022 से बदलाव होगा. विद्यालय में नामांकन के पूर्व विद्यार्थियों द्वारा जमा आवासीय प्रमाण पत्र का सत्यापन कराया जायेगा. इसके लिए स्कूल प्रबंधन द्वारा अब नामांकन के लिए चयनित विद्यार्थियों का निवास प्रमाण पत्र संबंधित जिले के उपायुक्त को भेजा जायेगा. विद्यार्थी द्वारा जमा प्रमाण पत्र के सत्यापन के बाद ही नामांकन लिया जायेगा.

विद्यालय में नामांकन के लिए विद्यार्थी का झारखंड राज्य का मूल निवासी/स्थानीय निवासी होना अनिवार्य है. इसके लिए विद्यार्थियों को सीओ/ एसडीओ द्वारा निर्गत निवास प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होता है.

अब नामांकन के लिए चयनित छात्र का स्थानीय निवासी होने का प्रमाण पत्र संबंधित जिले के डीसी को भेजा जायेगा. डीसी से सत्यापन की प्रक्रिया पूरी कर जानकारी देने का आग्रह किया जायेगा. प्रवेश परीक्षा में सफल होने के बाद भी अगर प्रमाण पत्र सत्यापन में सही नहीं पाया गया तो नामांकन नहीं होगा.

क्यों लिया गया निर्णय :

पूर्व के वर्षों में नेतरहाट विद्यालय में फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर बिहार के विद्यार्थियों के नामांकन के मामले सामने आते रहे हैं. कुछ विद्यार्थियों का नामांकन भी रद्द किया गया. वर्ष 2021 में कोविड संक्रमण के बाद जब विद्यालय खुला, तो कुछ विद्यार्थियों द्वारा जमा की गयी कोविड जांच रिपोर्ट में पता बिहार के अलग-अलग जिलों का था. जांच रिपोर्ट में जमुई, पटना और नालंदा जिले का पता दिया गया था.

क्या कहते हैं प्राचार्य

स्कूल के प्राचार्य डॉ संतोष सिंह ने बताया कि विद्यालय में अब नामांकन के पूर्व प्रमाण पत्र का सत्यापन कराया जायेगा. चयन प्रक्रिया पूरी होने के साथ प्रमाण पत्र संबंधित जिले के डीसी को भेज दिया जायेगा. सत्यापन के बाद ही अब नामांकन लिया जायेगा.

Posted By: Sameer Oraon

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