Kanpur News: चेक के द्वारा होने वाली धोखाधड़ी को रोकने के लिए पंजाब नेशनल बैंक ने आज से 10 लाख से अधिक के भुगतान पर कुछ सख्ती की है. भुगतान से पहले खाताधारक से कुछ जानकारियां मांगी जाएगी.
आरबीआई के निर्देश पर बैंकों ने एक जनवरी 2021 से पॉजिटिव पे सिस्टम लागू किया था. इस व्यवस्था में 50 हजार या इससे ज्यादा का चेक होने पर बैंक संबंधित ग्राहक से जानकारी करता है. हालांकि इसमें अनिवार्यता नहीं है. किसी तरह का संदेह होने पर बैंक अफसर पूछताछ कर लेते है. अब आरबीआई ने 10 लाख से ऊपर के चेक पर पीपीएस अनिवार्य कर दिया है. बैंक ऑफ बड़ौदा एक फरवरी से ही नई व्यवस्था लागू कर चुका है. अब पीएनबी ने निर्देश जारी किए हैं.
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पीएनबी ऑफिसर एसोसिएशन के पूर्व मंडलीय सचिव अनिल मिश्रा और पंजाब नेशनल बैंक प्रोगेसिव इप्लाइज एसोसिएशन के प्रदेश उप महामंत्री संजय त्रिवेदी ने बताया कि नेशनल पेमेंट्स कारपोरेशन ऑफ इंडिया की ओर से विकसित पीपीएस में बड़ा चेक जारी करने वाले ग्राहक को जानकारी दोबारा देनी होंगी. खाता संख्या, चेक अल्फा कोड, जारी करने की तारीख राशि और लाभार्थी का नाम जैसे विवरण देने होंगे.
रिपोर्ट- आयुष तिवारी, कानपुर