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इलाहाबाद हाईकोर्ट में 10 जनवरी से सिर्फ वर्चुअल सुनवाई, इस स्थिति में नहीं जारी होगा प्रतिकूल आदेश

इलाहाबाद हाईकोर्ट में 10 जनवरी से सिर्फ वर्चुअल सुनवाई होगी. यह आदेश लखनऊ खंडपीठ पर भी लागू होगा. यह फैसला दो सप्ताह के लिए लिया गया है

Prayagraj News: इलाहाबाद हाईकोर्ट में 10 जनवरी से केवल वर्चुअल सुनवाई होगी. यह फैसला हाईकोर्ट प्रशासनिक कमेटी ने दो सप्ताह के लिए रविवार को ऑनलाइन मीटिंग के बाद लिया है. अब हाईकोर्ट में दो सप्ताह तक फिजिकल सुनवाई नहीं होगी. हाईकोर्ट की प्रशासनिक कमेटी ने यह निर्णय हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों से विचार-विमर्श कर लिया है.

नेटवर्क की समस्या होने पर नहीं जारी होगा प्रतिकूल आदेश

इस संबंध में हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष आरके ओझा ने प्रभात खबर को बताया कि वर्चुअल सुनवाई के दौरान अधिवक्ताओं की सहूलियत के लिए लिंक ना मिलने और नेटवर्क की समस्या पर मुकदमे की सुनवाई पुनः सप्ताह भर के भीतर होगी और मुकदमे में प्रतिकूल आदेश नहीं होगा.

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गौरतलब है कि इससे पहले हाईकोर्ट की प्रशासनिक कमेटी ने 3 जनवरी से ही वर्चुअल सुनवाई का निर्णय लिया था. जिसे बाद में अधिवक्ताओं के विरोध के बाद वापस ले लिया गया था. वहीं अब एक बार फिर कोरोना के मामलो को तेजी से बढ़ता हुआ देख यह निर्णय लिया गया है. फिलहाल मुकदमों का दाखिला अधिवक्ता ऑनलाइन और फिजिकल दोनों मोड में कर सकेंगे.

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यह निर्देश लखनऊ खंडपीठ पर भी लागू होगा. दो सप्ताह बाद कोविड की स्थितियों पर पुनः आंकलन के बाद आगे निरंतर वर्चुअल या फिजिकल सुनवाई पर निर्णय लिया जाएगा. गौरतलब है कि इससे पहले भी हाईकोर्ट ने कोरोना की पहली और दूसरी लहर के दौरान फिजिकल सुनवाई पर पाबंदी लगाते हुए वर्चुअल सुनवाई शुरू की थी.

रिपोर्ट- एस के इलाहाबादी, प्रयागराज

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