20.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

Agra News: हाउस टैक्स के ब्याज से लोगों को मिलेगी राहत, जानें क्या है ओटीएस योजना

आगरा की जनता लंबे समय से हाउस टैक्स नहीं भर पा रही थी, जिसकी वजह से उनके ऊपर ब्याज का भी भार लग गया था. ऐसे में आगरा नगर निगम द्वारा भेजे गए एकमुश्त समाधान योजना के प्रस्ताव को योगी सरकार ने पास कर दिया है, जिससे आगरा के हजारों गृह स्वामियों को फायदा होगा.

Agra News: जिले के हजारों लोगों को हाउस टैक्स भरने में राहत मिलने की अब शुरुआत हो चुकी है. योगी सरकार ने हाउस टैक्स में एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) को लागू कर दिया है. आगरा नगर निगम ने योगी सरकार को यह प्रस्ताव भेजा था, जिसको पास कर दिया गया है. इसके बाद उन सभी हजारों गृह स्वामियों को फायदा होगा, जो लंबे समय से हाउस टैक्स जमा नहीं कर पाए हैं. लंबा हाउस टैक्स होने की वजह से लोगों के ऊपर ब्याज का भार भी जुड़ गया था जिसे अब ओटीएस योजना लागू होने के बाद माफ किया जा सकेगा.

महापौर नवीन जैन ने बताया कि नगर निगम आगरा ने उत्तर प्रदेश शासन को एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) का प्रस्ताव भेजा था, जिसे योगी सरकार ने पास कर दिया है. आगरा में रहने वाले सभी गृह स्वामी काफी लंबे समय से हाउस टैक्स जमा कर पाने में असमर्थ थे, जिसकी वजह से उनके ऊपर लगातार ब्याज का भार बढ़ता जा रहा है. वहीं तमाम लोग ब्याज माफी के लिए नगर निगम के लगातार चक्कर लगा रहे थे लेकिन नगर निगम नियमों के आगे विवश था, जिसके बाद लोगों की परेशानी को देखते हुए नगर निगम आगरा ने एकमुश्त समाधान योजना का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश सरकार को भेजा था.

Also Read: स्वच्छता सर्वेक्षण 2021: आगरा नगर निगम को 24वां स्थान, आठ पायदान का नुकसान

महापौर ने बताया कि एकमुश्त समाधान योजना कुछ समय की अवधि के लिए ही चालू की गई है. इसलिए जितनी जल्दी हो सके, सभी शहरवासी इस योजना का लाभ उठा लें और अपना बकाया हाउस टैक्स जमा करा दें. आवासीय सोसायटी व्यापारिक सामाजिक संगठन, बहुमंजिला आवासीय सोसायटी आदि सभी से यह अपील की गई है. यदि वे अपने यहां क्षेत्र में एकमुश्त समाधान योजना का शिविर लगवाना चाहते हैं तो वह आगरा नगर निगम के क्षेत्रीय जोनल कार्यालय पर जाकर निर्धारण अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं और अपने क्षेत्र में शिविर लगवाने के लिए पत्र दे सकते हैं. इस प्रार्थना पत्र की कॉपी महापौर कैंप कार्यालय कमला नगर में भी जमा करानी पड़ेगी.

Also Read: CDS Bipin Rawat Chopper Crash: आगरा के लाल ने संभाली थी हेलीकॉप्टर की कमान, बुझा घर का इकलौता चिराग
ओटीएस योजना का लाभ पाने वाले भवन

  • समस्त आवासीय भवन,

  • इंडस्ट्रियल एरिया में स्थित औद्योगिक इकाइयां,

  • सरकारी और अर्ध सरकारी कार्यालय व सार्वजनिक उपक्रम,

  • मॉल व प्लाजा की दुकानों के अतिरिक्त 200 वर्ग फुट तक की दुकान (नॉन एसी),

  • छात्रावास और शैक्षणिक संस्थान, जो अधिनियम की धारा 170 के खंडवा के अधीन आच्छादित नहीं है.

ओटीएस योजना की शर्तें

  • संंपूर्ण बकाया धनराशि का भुगतान नियत अवधि के भीतर एकमुश्त करना होगा,

  • पूर्व में किए गए भुगतान पर कोई समायोजन नहीं होगा,

  • आईटीआई पॉलिटेक्निक नर्सिंग कॉलेज आदि तकनीकी शैक्षणिक संस्थान कर योग्य है और प्रयोग होने के कारण योजना से आच्छादित है.

Also Read: Agra News: आगरा मेट्रो का तेजी से चल रहा काम, दो नई लाइनों के लिए बैरिकेडिंग पूरी
कर निर्धारण अधिकारी

  • हरीपर्वत व लोहामंडी जोन, सुभाष चंद भारतीय, 9458550005

  • छत्ता जोन, विजय कुमार, 7300740641

  • ताजगंज जोन, सीपी सिंह, 7300740647

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें