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Aligarh News: अलीगढ़ में 2 महीने के लिए धारा 144 लागू, डीएम ने दिए आदेश

अलीगढ़ में मतगणना से पहले ही 2 महीने के लिए धारा 144 लागू कर दी गई है. डीएम ने मतगणना, होली, स्थानीय एमएलसी चुनाव, कोविड 19 और अन्य परिस्थितियों को लेकर यह आदेश जारी किया है.

Aligarh News: अलीगढ़ में मतगणना से पहले ही 2 महीने के लिए धारा 144 लागू कर दी गई है. डीएम ने मतगणना, होली, स्थानीय एमएलसी चुनाव, कोविड 19 और अन्य परिस्थितियों को लेकर अलीगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में 5 मार्च से 4 मई तक के लिए धारा 144 लागू करने के आदेश जारी कर दिए हैं.

2 महीने के लिए धारा 144 लागू

अलीगढ़ डीएम सेल्वा कुमारी जे के निर्देश पर एडीएम प्रशासन डीपी पाल ने ग्रामीण क्षेत्रों में 2 महीने के लिए 5 मार्च से 4 मई तक धारा 144 लागू करने का आदेश जारी किया है. इस आदेश की प्रति समस्त तहसील, थाना, विकासखण्ड, स्कूलों, नगर पालिका, नगर पंचायत पर चस्पा की जाएगी. वहीं यदि कोई व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन करता है, तो धारा 188 आईपीसी के अंतर्गत दंडनीय कार्रवाई होगी.

यह हैं विशेष त्यौहार

होली से लेकर ईद उल फितर तक त्यौहारों को लेकर धारा 144 लगाई गई है. 17 मार्च को होलिका दहन

  • 18 मार्च को होली

  • 19 मार्च को शबे बरात

  • 2 अप्रैल को चेटी चंद्र

  • 5 अप्रैल को महर्षि कश्यप एवं महाराजा निषाद राजा जयंती

  • 10 अप्रैल को रामनवमी

  • 14 अप्रैल को को डॉ भीमराव अंबेडकर जन्म दिवस एवं महावीर जयंती

  • 15 अप्रैल को गुड फ्राइडे

  • 16 अप्रैल को ईस्टर सैटरडे

  • 17 अप्रैल को चंद्रशेखर जयंती

  • 18 अप्रैल को ईस्टर मंडे

  • 29 अप्रैल को जमात- अल-विदा 3 मई को ईद-उल-फितर/परशुराम जयंती

धारा 144 क्या होती है

सीआरपीसी की धारा-144 शांति कायम करने या किसी आपात स्थिति से बचने के लिए लगाई जाती है. जहां किसी तरह की अमानवीय घटना या दंगे की आशंका हो, वहां धारा-144 लगाई जाती है. यह जहां लगती है, उस इलाके में पांच या उससे ज्यादा आदमी एक साथ जमा नहीं हो सकते हैं. इसके लिए डीएम नोटिफिकेशन जारी करते हैं. इसके लागू होने के बाद इंटरनेट सेवाओं को भी आम पहुंच से ठप किया जा सकता है. यह लागू होने के बाद इलाके में हथियार ले जाने पर भी पाबंदी होती है.

रिपोर्ट -चमन शर्मा, अलीगढ़

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