पश्चिम बंगाल में प्रदेश भाजपा ने शिक्षक नियुक्ति भ्रष्टाचार मामले (Teacher Appointment corruption cases) में गिरफ्तार सुजय कृष्ण भद्र उर्फ कालीघाटेर काकू पर महानगर के सबसे बड़े सरकारी हॉस्पिटल, एसएसकेएम मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में अनावश्यक रूप से बेड पर कब्जा करने का आरोप लगाया है. इसे लेकर मंगलवार को कलकत्ता हाइकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ पर याचिका दायर की गयी है. उल्लेखनीय है कि सुजय कृष्ण भद्र, स्कूल में नौकरी के लिए करोड़ों रुपये के नकद मामले में आरोपी हैं. हाइकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणनम और न्यायमूर्ति सुप्रतीम भट्टाचार्य की खंडपीठ ने याचिका स्वीकार कर ली है और संबंधित सभी पक्षों को नोटिस देने का आदेश दिया है. इस मामले की सुनवाई गुरुवार को होने की उम्मीद है.
प्रवर्तन निदेशालय (इडी) स्कूल में रुपये के बदले नौकरी मामले की लगातार जांच कर रही है. इडी ने पहले ही एसएसकेएम पर सुजय कृष्ण भद्र की मेडिकल रिपोर्ट में हेरफेर करने का आरोप लगाया है, जिसके आधार पर आरोपी को पर्याप्त चिकित्सा आधार के बिना अनावश्यक अस्पताल में भर्ती रखा गया. केंद्रीय एजेंसी के अधिकारियों ने अदालत से यह भी शिकायत की है कि एसएसकेएम के इस दृष्टिकोण के कारण सुजय कृष्ण भद्र के वॉयस सैंपलिंग टेस्ट की पूरी प्रक्रिया में बार-बार देरी हो रही है.
Also Read: पश्चिम बंगाल : अब कैदियों को मुक्त संशोधनागार में रखने की बनायी जा रही है योजना
कलकत्ता हाइकोर्ट की एकल-न्यायाधीश पीठ ने एसएसकेएम अधिकारियों को सुजय कृष्ण भद्र की मेडिकल रिपोर्ट पांच जनवरी तक अदालत में जमा करने का निर्देश दिया है. कुछ इसी आधार पर एक जनहित याचिका (पीआईएल) पिछले महीने कलकत्ता कोर्ट में दायर की गयी थी, जिसमें एसएसकेएम अधिकारियों पर वित्तीय भ्रष्टाचार से संबंधित कई मामलों में शामिल होने के आरोपी व्यक्तियों को सुरक्षित आश्रय प्रदान करने का आरोप लगाया गया था.