सरायकेला-खरसावां, प्रताप मिश्रा : सरायकेला के धातकीडीह गांव में वर्ष 2019 को हुई तबरेज अंसारी मॉब लिंचिंग मामले में एडीजे वन अमित शेखर की कोर्ट ने 10 दोषियों को 10-10 साल की सजा सुनायी है. साथ ही 15-15 हजार का जुर्माना भी लगाया है. बता दें कि इस मामले में कोर्ट ने 27 जून को दस आरोपियों को दोषी करार दिया था, जबकि दो को साक्ष्य के अभाव में बरी किया था.
इन दोषियों को मिली 10-10 साल की सजा
कोर्ट ने जिन्हें 10-10 साल की सजा सुनायी है उनमें प्रकाश मंडल उर्फ पप्पू मंडल, भीम सिंह मुंडा, अतुल महाली, सुनामो प्रधान, विक्रम मंडल, चामू नायक, प्रेम चंद महाली, कमल महतो, मदन नायक और महेश महाली के नाम शामिल हैं. इन्हें आईपीसी की धारा 304, 323, 325, 341,295 (A) और 149 के तहत दोषी करार दिया गया है. सजा की बिंदु पर बुधवार को सुनवाई हुई.
19 जून, 2019 को मॉब लिंचिंग का शिकार हुआ तबरेज
बता दें कि 19 जून, 2019 को सरायकेला के धतकीडीह गांव में तबरेज अंसारी पर चोरी का आरोप लगाते हुए उसके साथ मारपीट की गयी थी. पुलिस ने तबरेज को गिरफ्तार कर 20 जून को सरायकेला जेल भेज दिया था. 22 जून को तबरेज कीी तबीयत अचानक खराब हो गयी, तो उसे सरायकेला सदर अस्पताल लाया गया जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गयी.
ऊपरी अदालत में जाऊंगी : शाहिस्ता
मॉब लिंचिंग के शिकार तबरेज अंसारी मामले में सजा का ऐलान होने के बाद तबरेज की पत्नी शाहिस्ता परवीन ने कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हुए दोषियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने की मांग की. कहा कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए ऊपरी अदालत तक जाउंगी.