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तिलेश्वर साहू हत्याकांड के अभियुक्त विनोद यादव को उम्र कैद की सजा, 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगा

हजारीबाग केंद्रीय कारा में था. न्यायाधीश कसिका एम प्रसाद ने उसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये सजा सुनायी. न्यायालय ने एक मार्च को मामले की सुनवाई करते हुए विनोद यादव को हत्या का दोषी ठहराया था

आजसू नेता व तैलिक वैश्य समाज के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष तिलेश्वर साहू हत्याकांड में अभियुक्त विनोद यादव को हजारीबाग अपर सत्र न्यायाधीश कसिका एम प्रसाद ने सोमवार को खचाखच भरी अदालत में आजीवन कारावास की सजा सुनायी. साथ ही 10 हजार रुपये का दंड भी लगाया. सजा सुनते समय अभियुक्त विनोद यादव अदालत में मौजूद नहीं था.

वह हजारीबाग केंद्रीय कारा में था. न्यायाधीश कसिका एम प्रसाद ने उसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये सजा सुनायी. न्यायालय ने एक मार्च को मामले की सुनवाई करते हुए विनोद यादव को हत्या का दोषी ठहराया था. उसे कस्टडी में लेकर 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत हजारीबाग केंद्रीय कारा में भेज दिया गया था. सजा मुकर्रर करने के लिए 13 मार्च की तिथि निर्धारित की गयी थी.

आठ मार्च 2014 को हुई थी हत्या :

आठ मार्च 2014 को बरही स्थित आवास पर भरी भीड़ के बीच तिलेश्वर साहू की गोली मार कर हत्या कर दी गयी थी. उस समय वे महिला दिवस कार्यक्रम को संबोधित करने के बाद मंच से नीचे उतरकर लोगों से मिल रहे थे. उसी दौरान पीछे से आकर उन्हें गोली मारी गयी थी.

गोली मारकर भाग रहे मुख्य अभियुक्त नीतीश कुमार उर्फ मनीष कुमार को पुलिस ने बरही नदी के पास दबोच लिया था. इस हत्याकांड में तिलेश्वर साहू की पत्नी साबी देवी के बयान पर बरही थाना में मामला दर्ज कराया गया था. तिलेश्वर साहू के पुत्र अरुण साहू ने कोर्ट के फैसले का सराहा है, साथ ही मुख्य साजिशकर्ता को गिरफ्तार करने की मांग पुलिस से की है.

अभियुक्तों को संरक्षण देने का आरोप :

इस चर्चित हत्याकांड में मुख्य प्राथमिकीय अभियुक्त शूटर नीतीश ग्राम फिरोजपुर मार्च, हिलसा नालंदा को बनाया गया था, जिसकी बाद में मृत्यु हो गयी. इनके अलावा सोनू कुमार ग्राम थरथरी, गणेश शंकर ग्राम चिकसोरा नालंदा, रंजीत उर्फ पिंटू थरथरी नालंदा, रंजीत उर्फ पिंटू, कुंदन सहित सात लोगों को अभियुक्त बनाया गया था. इनमें विनोद यादव का नाम भी शामिल था. उस पर हत्या में शामिल अभियुक्तों को संरक्षण देने का आरोप था.

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