Varanasi News: घोसी से बसपा सांसद अतुल राय और दुष्कर्म पीड़िता मामले में जेल में बंद बर्खास्त सीओ अमरेश सिंह बघेल की जमानत अर्जी कोर्ट ने गुरुवार को खारिज कर दी है. सत्र न्यायाधीश डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश की बेंच ने यह अर्जी खारिज कर दी.
दरअसल, 30 सितंबर को लंका प्रभारी महेश पांडेय ने मुकदमा दर्ज कराया था. शासन की जांच रिपोर्ट में निलंबित सीओ अमरेश सिंह बघेल ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए दुष्कर्म के आरोपी सांसद अतुल राय की मदद की है. दुष्कर्म पीड़िता और गवाह सत्यम राय ने दिल्ली सुप्रीम कोर्ट के बाहर आत्मदाह कर लिया था, इलाज़ के दौरान युवती और गवाह सत्यम राय की मौत हो गयी आत्मदाह के पहले युवती और गवाह ने सीओ अमरेश बघेल का नाम लिया था. इसी मामले में आरोपी बघेल को 30 सितंबर को वाराणसी पुलिस ने बाराबंकी से गिरफ्तार किया था.
मामले में डीजीसी ने जमानत का विरोध किया और कहा कि इस घटना में एक और मुकदमा दर्ज है. एक वाराणसी में और एक लखनऊ में जिसमें अमिताभ ठाकुर आरोपित है. अमिताभ ठाकुर की जमानत अर्जी खारिज हो चुकी है. इसी आधार पर अमरेश बघेल की जमानत अर्जी खारिज करने का अनुरोध किया. अदालत ने आरोप की गंभीरता को देखते हुए बघेल की जमानत अर्जी खारिज कर दी.
पीड़िता और उसके गवाह सत्यम प्रकाश राय को आत्मदाह के लिए उकसाने के आरोप में जिला जेल में बंद निलंबित बघेल को शासन ने बर्खास्त कर दिया था. वह वर्तमान में जिला कारागार वाराणसी में बंद हैं.
रिपोर्ट- विपिन सिंह