प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) 10 अगस्त को उत्तर प्रदेश के महोबा से पीएम उज्ज्वला योजना (PM Ujjwala Yojana) के दूसरे चरण का शुभारंभ करेंगे. इस दौरान वे उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों से बातचीत भी करेंगे. कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी भी मौजूद रहेंगे.
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केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को 1 मई 2016 को यूपी के बलिया जिले से लॉच किया गया था. इस योजना से कमजोर वर्ग के परिवारों खासकर महिलाओं को बहुत राहत मिली है. पीएम उज्ज्वला योजना के तहत सरकार गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को घरेलू रसोई गैस का कनेक्शन देती है. यह योजना केंद्र सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सहयोग से चलाई जा रही है.
उज्ज्वला योजना से महिलाओं को धुएं से मुक्ति मिली है. शुद्ध ईंधन के प्रयोग से उनके स्वास्थ्य में सुधार हुआ है. वहीं, गैस का उपयोग करने से वातावरण कम प्रदूषित हो रहा है, जिससे मृत्युदर में कमी आई है और छोटे बच्चों की स्वास्थ्य समस्याओं से भी छुटकारा मिला है.
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बता दें, कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए जब देश में लॉकडाउन की घोषणा की गई तो पीएम उज्ज्वला योजना के तहत लोगों को फ्री में गैस सिलेंडर मुहैया कराया गया था. इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण इलाकों में गरीब परिवारों को स्वच्छ खाना पकाने के लिए स्वच्छ ईंधन मुहैया कराना है.
साल 2011 की जनगणना के हिसाब से जो परिवार बीपीएल (गरीब) कैटेगरी में आते हैं, उन्हें उज्ज्वला योजना का लाभ मिलेगा. इस योजना के तहत कुल 8 करोड़ BPL परिवारों को फ्री में LPG कनेक्शन उपलब्ध कराने का लक्ष्य है.
उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन लेने के लिए BPL परिवार की कोई महिला आवेदन कर सकती है. इसके लिए KyC फार्म भर कर नजदीकी एलपीजी केंद्र में जमा करना होगा. आवेदन के लिए 2 पेज का फॉर्म, जरूरी दस्तावेज, जन धन बैंक अकाउंट नंबर और आधार नंबर होना जरूरी है. आवेदन करते समय यह भी बताना होगा कि आप कौन सा सिलेंडर लेना चाहती हैं? 14.2 किलोग्राम का या 5 किलोग्राम का.
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उज्ज्वला योजना के लिए पंचायत अधिकारी या नगर निगम पालिका अध्यक्ष द्वारा अधिकृत BPL कार्ड, BPL राशन कार्ड, फोटो आईडी (आधार कार्ड, वोटर आईडी), पासपोर्ट साइज की फोटो, राशन कार्ड की कॉपी, राजपत्रित अधिकारी (गैजेटेड अधिकारी) द्वारा सत्यापित स्व-घोषणा पत्र, LIC पालिसी, बैंक स्टेटमेंट और BPL सूची में नाम का प्रिंट आउट की जरूरत पड़ती है.
उज्ज्वला योजना के लिए आवेदक का नाम SECC-2011 के आंकड़ों में होना चाहिए. आवेदक महिला होनी चाहिए जिसकी उम्र 18 साल से कम ना हो. महिला बीपीएल (BPL) परिवार से ही होनी चाहिए. इसके अलावा, महिला का एक बचत खाता किसी राष्ट्रीय बैंक में होना अनिवार्य है. आवेदक के घर में किसी के नाम से पहले से कोई एलपीजी कनेक्शन नहीं होना चाहिए.
Posted by: Achyut Kumar