15.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

माफिया मुख्तार का बेटा अब्बास अंसारी भगोड़ा घोषित, एमपी-एमएलए कोर्ट ने दिया कुर्की का आदेश

मऊ सदर के सुभासपा विधायक अब्बास अंसारी पर धोखाधड़ी करके एक शस्त्र लाइसेंस पर कई हथियार खरीदने का आरोप है. वर्ष 2019 में उनके खिलाफ महानगर थाने में रिपोर्ट दर्ज करायी गयी थी.

Lucknow: माफिया मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी को एमपी-एमएलए कोर्ट ने भगोड़ा घोषित कर दिया है. उनके खिलाफ कोर्ट ने कुर्की का आदेश भी दे दिया है. अब्बास अंसारी को फरार घोषित करते हुए कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिये 26 सितंबर नई तारीख तय की है.

एक शस्त्र लाइसेंस पर खरीदे कई हथियार

ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुभासपा से मऊ सदर के विधायक अब्बास अंसारी पर धोखाधड़ी करके एक शस्त्र लाइसेंस पर कई हथियार खरीदने का आरोप है. वर्ष 2019 में उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करायी गयी थी.एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष एसीजेएम अंबरीष श्रीवास्तव ने अब्बास अंसारी के खिलाफ कुर्की का आदेश देते हुए उन्हें फरार घोषित किया है. इंस्पेक्टर महानगर ने कोर्ट में आरोपी विधायक को फरार घोषित करने की मांग वाली अर्जी दी थी.

ये है मामला

मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी के खिलाफ महानगर थाना प्रभारी अशोक कुमार सिंह ने 12 अक्टूबर 2019 को एक रिपोर्ट दर्ज करायी थी. आरोप था कि पेपर मिल कालोनी मेट्रो सिटी निवासी अब्बास अंसारी ने 2012 में डीबीडीएल (डबल बैरल) गन का लाइसेंस लिया था.

यूपी से दिल्ली कराया था लाइसेंस ट्रांसफर

इसके बाद अब्बास ने अपना शस्त्र लाइसेंस दिल्ली के पते पर स्थानांतरित करवा लिया थ. बाद में अब्बास अंसारी ने खुद को निशानेबाज दिखाकर दिल्ली वाले शस्त्र लाइसेंस पर कई शस्त्र खरीद लिए. पुलिस की रिपोर्ट में आरोप है कि अब्बास ने पुलिस को बिना जानकारी दिए और अनुमति लिए धोखाधड़ी कर लाइसेंस को दिल्ली स्थानांतरित करवाया. बाद में उस पर कई अन्य हथियार खरीदे.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें