12.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

UP News: योगी सरकार के दो मंत्रियों पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार, कोर्ट ने दिया ये आदेश

Uttar Pradesh News: यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉ. संजय निषाद को 2015 में हुए कसरवल कांड की वजह से उन्हें जेल जाना पड़ सकता है. उनके खिलाफ कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया है. वहीं मंत्री राकेश सचान के कोर्ट रूम से 'गायब' होने के मामले में रविवार को प्रारंभिक जांच शुरू कर दी गई है.

Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के दो मंत्रियों पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है. योगी आदित्यनाथ सरकार के दो बड़े मंत्री राकेश सचान और संजय निषाद पर अलग-अलग मामले में गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है. संजय निषाद के खिलाफ गोरखपुर की सीजेएम कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया है. वहीं, राकेश सचान को 31 साल पुराने एक मामले में कोर्ट ने दोषी ठहराया है.

यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉ. संजय निषाद को 2015 में हुए कसरवल कांड की वजह से उन्हें जेल जाना पड़ सकता है. उनके खिलाफ कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया है. सीजेएम कोर्ट ने मत्स्य पालन मंत्री को 10 अगस्त तक गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया है. आदेश के अनुपालन की जिम्मेदारी गोरखपुर की शाहपुर पुलिस को दी गई है. बता दें कि कसरवल कांड में एक व्यक्ति की मौत भी हो गयी थी.

Also Read: Bareilly News: हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से 5 कांवड़िए झुलसे, एक की हालत गंभीर, जानें कैसे हुआ हादसा

वहीं मंत्री राकेश सचान के कोर्ट रूम से ‘गायब’ होने के मामले में रविवार को प्रारंभिक जांच शुरू कर दी गई है. कानपुर के पुलिस कमिश्नर बीपी जोगदंड ने कहा कि एसीपी (कोतवाली) अशोक कुमार सिंह को एफआईआर दर्ज करने से पहले पुलिस को दी गई लिखित शिकायत में मंत्री के खिलाफ लगाए गए आरोपों की जांच करने के लिए कहा गया है.वहीं निचली अदालत के दोषसिद्धि के आदेश के खिलाफ सत्र अदालत में अपील दायर करने को लेकर उत्तर प्रदेश के मंत्री सोमवार को जमानत के लिए अदालत में पेश हो सकते हैं.

बता दें कि कानपुर की एक अदालत ने शनिवार को उत्तर प्रदेश के मंत्री राकेश सचान को तीन दशक पुराने मामले में दोषी ठहराया, जिसके बाद मंत्री जी पर जमानत बांड दिए बिना अदालत कक्ष से गायब होने का आरोप लगा था. हालांकि, मंत्री ने गायब होने के आरोप से इनकार करते हुए दावा किया कि उनका मामला अंतिम फैसले के लिए सूचीबद्ध नहीं था.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें