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Gyanvapi Survey: एएसआई ने रिपोर्ट पेश करने के लिए मांगा 8 हफ्ते का वक्त, सामने आई ये वजह, आठ सितंबर को सुनवाई

एएसआई की तरफ से भारत सरकार के स्टैंडिंग काउंसिल अमित श्रीवास्तव ने वादिनी के अधिवक्ता सुभाष नंदन चतुर्वेदी और पैरोकार सोहनलाल आर्य के साथ एडीजे प्रथम संजीव सिन्हा की कोर्ट में आवेदन दाखिल किया.

Gyanvapi ASI Survey: वाराणसी में ज्ञानवापी पर‍िसर के भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) सर्वे की रिपोर्ट दाखिल करने में अभी और वक्त लगेगा. एएसआई की ओर से इसके लिए आठ सप्ताह का और वक्त मांगा गया है. एएसआई की ओर से स्टैंडिंग गवर्मेंट काउंसिल अमित कुमार श्रीवास्तव ने जिला जज की अदालत में इस संबंध में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है.

माना जा रहा है कि एएसआई की टीमें अभी पूरी तरह से ज्ञानवापी पर‍िसर में अपनी जांच पड़ताल नहीं कर पाई हैं, उन्हें परिसर के वि​भिन्न हिस्से का गहन सर्वे करना अभी बाकी है. एएसआई की सर्वे रिपोर्ट ही कोर्ट में सुनवाई के दौरान मामले में अहम भूमिका अदा कर सकती है. इसलिए एएसआई गहन पड़ताल कर रही है. अपना काम पूरा करने के लिए उसने सर्वे को लेकर अतिरिक्त वक्त मांगा है.

सर्वे रिपोर्ट पेश करने के लिए 2 सितंबर की तारीख थी तय

जिला जज ने दो सितंबर को ज्ञानवापी की सर्व रिपोर्ट को अदालत में पेश करने के लिए दो सितंबर की तिथि नियत की थी. एएसआई के प्रार्थना पत्र पर आठ सितंबर को सुनवाई होगी. वहीं अदालत के सर्वे रिपोर्ट पेश करने के लिए समय सीमा बढ़ाने के प्रार्थना पत्र स्वीकार करने को लेकर कोर्ट पर सभी की निगाहें लगी हुई हैं.

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चार सितंबर की तारीख तय

एएसआई की तरफ से भारत सरकार के स्टैंडिंग काउंसिल अमित श्रीवास्तव ने वादिनी के अधिवक्ता सुभाष नंदन चतुर्वेदी और पैरोकार सोहनलाल आर्य के साथ एडीजे प्रथम संजीव सिन्हा की कोर्ट में आवेदन दाखिल किया.

चार अगस्त से किया जा रहा सर्वे

ज्ञानवापी परिसर में एएसआई चार अगस्त से सर्वे कर रही है. विशेषज्ञों की टीम ने ज्ञानवापी में मौजूद इमारत के भीतर व बाहर सभी जगहों की जांच पड़ताल की है, ये कार्य अभी भी जारी है. मंदिर पक्ष की मांग पर 21 जुलाई को जिला न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा सील वुजूखाने को छोड़कर ज्ञानवापी परिसर का सर्वे करके चार अगस्त को रिपोर्ट देने का आदेश दिया था. इस फैसले को मस्जिद पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसके बाद सर्वे पर रोक लगा दी गई. साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद पक्ष को हाई कोर्ट जाने का आदेश दिया था.

पहले भी मांगा जा चुका है अतिरिक्त समय

मस्जिद पक्ष की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने भी तीन अगस्त तक सर्वे पर रोक लगा दी थी. दोनों पक्षों को सुनने के बाद हाई कोर्ट ने मस्जिद पक्ष की मांग खारिज कर दी और चार अगस्त से सर्वे शुरू किया गया. पूर्व में भी एएसआई ने जिला जज की अदालत में प्रार्थना पत्र देकर सर्वे रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए चार सप्ताह का समय मांगा था. जबक‍ि पांच अगस्त को जिला जज ने ज्ञानवापी सर्वे की रिपोर्ट दो सितंबर तक पेश करने का आदेश दिया था.

ज्ञानवापी में सर्वे का काम जारी है. इस वजह से पहले से ही संभावना जताई जा रही थी कि आज अदालत में रिपोर्ट नहीं दाखिल की जाएगी. केंद्र सरकार के स्टैंडिंग काउंसिल अमित श्रीवास्तव ने बताया कि ज्ञानवापी का सर्वे फिलहाल जारी है.

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