19.5 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

Jharkhand: न्यूज 11 का ऑफिस 15 दिनों के अंदर होगा खाली, 74.65 लाख रुपये किराये का भी करना होगा भुगतान

रांची के हरमू स्थित न्यूज 11 के ऑफिस को 15 दिन में खाली करने का आदेश एसडीओ कोर्ट ने जारी किया है. साथ ही चैनल के मालिक अरूप चटर्जी को ऑफिस किराया 74.65 लाख भुगतान रुपये का भुगतान करना होगा.

रांची: हरमू रोड के पंचवटी टावर स्थित न्यूज 11 के ऑफिस को 15 दिन में खाली करने का आदेश एसडीओ कोर्ट ने जारी किया है. साथ ही चैनल के मालिक अरूप चटर्जी को ऑफिस किराया के रूप में 74.65 लाख भुगतान करने का भी आदेश दिया है. एसडीओ कोर्ट ने वादी रामवतार राजगढ़िया के पक्ष में फैसला सुनाया है. एसडीओ कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि बिजली बिल व रखरखाव खर्च के बकाये का भी भुगतान करना पड़ेगा.

17 अगस्त 2022 को लिखित जवाब दायर किया गया, लेकिन साक्ष्य नहीं लाया गया. साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए भी उन्हें अंतिम अवसर दिया गया. 24 अगस्त को द्वितीय पक्ष (अरूप) के अधिवक्ता द्वारा दाखिल रिटेन स्टेटमेंट के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि इसे द्वितीय पक्ष की पत्नी बेबी चटर्जी द्वारा बगैर अरूप चटर्जी के अधिकृत पत्र के ही दाखिल किया गया है, जबकि बेबी चटर्जी द्वितीय पक्ष नहीं हैं.

इसलिए उनके पक्ष को विधिसम्मत नहीं मानते हुए अस्वीकृत कर दिया गया. अवसर देने के बाद भी अरूप चटर्जी के लिखित वक्तव्य दाखिल नहीं करने के कारण उन्हें रिटेन स्टेटमेंट दायर करने से वंचित किया गया. रामवतार राजगढ़िया ने अपने कॉमर्शियल स्पेस को एक जुलाई 2014 को न्यूज-11 को 90,000 रुपये प्रतिमाह किराये पर 11 माह के लिए दिया था. 30 मई 2015 को एकरारनामा की अवधि समाप्त हो गयी. श्री चटर्जी से परिसर खाली करने व बकाया किराया भुगतान करने का अनुरोध किया गया, लेकिन उन्होंने न तो परिसर ही खाली किया और न ही बकाया किराया का भुगतान किया.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें