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RBI Tokenization: क्रेडिट-डेबिट कार्ड को Token बनाना क्यों है जरूरी? क्या हैं इसके फायदे

RBI Tokenisation Rule: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑनलाइन शॉपिंग और डिजिटल पेमेंट के बढ़ते ट्रांजैक्शन में हो रहे फ्रॉड की रोकथाम के लिए क्रेडिट और डेबिट कार्ड के टोकनाइजेशन को लेकर निर्देश दिये हैं.

RBI Tokenisation, Rules Changing From 1st October 2022: अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग या डिजिटल पेमेंट के रूप में क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के जरिये पेमेंट करते हैं, तो इसका तरीका बदलने जा रहा है. दरअसल, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑनलाइन शॉपिंग और डिजिटल पेमेंट के बढ़ते ट्रांजैक्शन में हो रहे फ्रॉड की रोकथाम के लिए क्रेडिट और डेबिट कार्ड के टोकनाइजेशन को लेकर निर्देश दिये हैं. आगामी एक अक्टूबर से टोकनाइजेशन संबंधी नियम लागू होनेवाला है. इसके बाद, एक ओर जहां ग्राहकों को बार-बार कार्ड की डीटेल्स भरने से मुक्ति मिल जाएगी, वहीं दूसरी ओर, डेबिट-क्रेडिट कार्ड से ट्रांजैक्शन पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित हो जाएगा. इससे डिजिटल भुगतान बढ़ने भी की उम्मीद है.

Disclaimer: शेयर बाजार से संबंधित किसी भी खरीद-बिक्री के लिए प्रभात खबर कोई सुझाव नहीं देता. हम बाजार से जुड़े विश्लेषण मार्केट एक्सपर्ट्स और ब्रोकिंग कंपनियों के हवाले से प्रकाशित करते हैं. लेकिन प्रमाणित विशेषज्ञों से परामर्श के बाद ही बाजार से जुड़े निर्णय करें.

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