पश्चिम बंगाल में कल होने वाले पंचायत चुनाव के दौरान भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी को 200 मीटर के दायरे में ही रहना होगा यह फरमान कलकता हाइकोर्ट ने सुनाया है. पंचायत चुनाव के दौरान शुभेंदु अधिकारी किसी अन्य बूथ पर नहीं जा सकेंगे. इस संबंध में चुनाव आयोग ने पहले ही निर्देश दे दिया थे. कलकता हाइकोर्ट ने शुक्रवार को शुभेंदु अधिकारी द्वारा दायर की गई याचिका को खारिज कर दिया है. अब राज्य के विपक्ष के नेता और नंदीग्राम के भाजपा विधायक चुनाव के दौरान अपने मतदान केंद्र के अलावा किसी अन्य बूथ पर नहीं जा सकते हैं.
शुभेंदु वैसे तो कांथी के रहने वाले हैं, लेकिन वोटर नंदीग्राम के हैं. कलकता हाइकोर्ट के आदेश के परिणामस्वरूप, वह केवल वोट देने के लिए नंदीग्राम में अपने मतदान केंद्र पर जा सकते हैं. और वहीं रह सकते हैं. इसके अलावा वह किसी भी बूथ पर नहीं जा सकते.शुक्रवार को हाइकोर्ट ने शुभेंदु के मामले को खारिज कर दिया और कहा कि सभी पर समान नियम लागू होंगे. इसलिए इस मामले में आयोग का फैसला बरकरार रहेगा.
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गौरतलब है कि कांथी थाने से शुभेंदु को नोटिस मिला था. जिसके बाद शुभेंदु ने अपने करीबियों से कहा था कि वह कानून जानते हैं. उन्हें यह भी पता है कि मतदान के दिन वह कितना जा सकते हैं और कितना नहीं जा सकते हैं. वह अपने बूथ के अलावा किसी अन्य बूथ पर नहीं जायेंगे. लेकिन अगर लोगों को उनकी जरूरत होगी तो वह उनके साथ खड़े रहेंगे. हालांकि चुनाव आयोग ने इससे काफी पहले ही राज्य के सभी जिला प्रशासन को नोटिस भेजकर कहा था कि मतदान के दिन कानून-व्यवस्था न बिगड़े और स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए राजनीतिक नेताओं की आवाजाही पर नियंत्रण रखा जाए.