पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी विधायक शुभेंदु अधिकारी (Suvendu Adhikari) को बॉडीगार्ड शुभब्रत चक्रवर्ती (Shubhbrat Chakraborty Death Case) की मौत मामले में सोमवार को कलकत्ता हाईकोर्ट (Calcutta Highcourt) से बड़ी राहत मिली. कलकत्ता हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा- कोई खास वजह है जो मामले की दोबारा जांच होनी चाहिए?
Also Read: रियल लाइफ की गीता मां, भीख मांगने वाले बच्चों की बदली किस्मत, खाने के साथ पढ़ाई का उठाया बीड़ा
दरअसल, पश्चिम बंगाल पुलिस की सीआईडी ने बॉडीगार्ड मौत मामले में सोमवार को नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी को तलब किया था. इसी बीच कलकत्ता हाईकोर्ट ने नेता प्रतिपक्ष के खिलाफ कोई बड़ा कदम नहीं उठाने के आदेश दिए. यह भी आदेश दिया है कि कलकत्ता हाईकोर्ट को जानकारी दिए बिना मामले में कोई नई एफआईआर दर्ज नहीं की जानी चाहिए.
बॉडीगार्ड शुभब्रत चक्रवर्ती की मौत मामले में सोमवार को सीआईडी ने शुभेंदु अधिकारी को तलब किया था. हालांकि, शुभेंदु अधिकारी सीआईडी के सामने उपस्थित नहीं हुए. इसके अलावा शुभेंदु अधिकारी के ड्राइवर शंभु मैती और उनके करीबी संजीव शुक्ला को भी 7 सितंबर को मौजूद होने का आदेश मिला है. वहीं, नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी सीआईडी के सामने उपस्थित नहीं हुए. अब, हाईकोर्ट ने बॉडीगार्ड मौत मामले में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी को बड़ी राहत दे दी है.
Also Read: ईडी ऑफिस पहुंचे मुख्यमंत्री ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी, कहा- जांच में पूरा सहयोग करूंगा
2018 में शुभेंदु अधिकारी के बॉडीगार्ड शुभब्रत चक्रवर्ती ने पूर्व मेदिनीपुर जिले के कांथी पुलिस बैरक में कथित तौर पर खुद को गोली मार ली थी. उस समय मामले की शुरुआती जांच के बाद पुलिस ने घटना को खुदकुशी बताते हुए केस बंद कर दिया था. इस साल के विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद शुभब्रत चक्रवर्ती की पत्नी ने थाने में हत्या की आशंका जताते हुए मामले की फिर से जांच की मांग की थी. इसके बाद केस को सीआईडी को सौंप दिया गया था. इसी मामले की जांच के दौरान सीआईडी ने सोमवार को शुभेंदु अधिकारी को पूछताछ के लिए तलब किया.