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दिल्ली हाईकोर्ट: गौ तस्करी मामले में तिहाड़ जेल में कैद अनुब्रत मंडल की जमानत अर्जी पर 27 जुलाई को होगी सुनवाई

अगस्त 2022 में सीबीआई ने गौ तस्करी मामले में अनुब्रत मंडल को बीरभूम के बोलपुर स्थित निचुपट्टी के उनके घर से गिरफ्तार किया था. जांच में उनके नाम और बेनामी कई संपत्तियां मिलीं थी. उसके बाद बीरभूम जिला तृणमूल अध्यक्ष ईडी के निशाने पर आ गए थे.

बीरभूम, मुकेश तिवारी. गौ तस्करी मामले में गिरफ्तार बीरभूम जिला तृणमूल कांग्रेस के पार्टी अध्यक्ष अनुब्रत मंडल की ओर से दायर जमानत याचिका पर बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई फिर से टल गई है. अगली सुनवाई 27 जुलाई को होगी. बीरभूम के तृणमूल जिला नेता अनुब्रत मंडल को और 4 महीने तिहाड़ जेल में ही रहना होगा.

27 जुलाई को जमानत पर होगी सुनवाई

अगस्त 2022 में सीबीआई ने गौ तस्करी मामले में अनुब्रत मंडल को बीरभूम के बोलपुर स्थित निचुपट्टी के उनके घर से गिरफ्तार किया था. जांच में उनके नाम और बेनामी कई संपत्तियां मिलीं थी. उसके बाद बीरभूम जिला तृणमूल अध्यक्ष ईडी के निशाने पर आ गए अनुब्रत मंडल के पूर्व अंगरक्षक सहगल हुसैन, अनुब्रत की बेटी सुकन्या से दिल्ली में प्रवर्तन निदेशालय ने पूछताछ की थी. अनुब्रत और सुकन्या के सीए मनीष कोठारी से भी पूछताछ की गई. उस सूचना के आधार पर ईडी ने पूछताछ के बाद अनुब्रत को 17 नवंबर को गिरफ्तार किया था. बताया जाता है की न्यायमूर्ति दिनेश शर्मा की अनुपस्थिति के कारण पिछले सप्ताह दिल्ली उच्च न्यायालय में अनुब्रत मंडल की जमानत की सुनवाई नहीं हो सकी. जमानत अर्जी पर अगली सुनवाई 27 जुलाई को होगी. तब तक अनुब्रत मंडल को तिहाड़ जेल में रहना होगा.

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तिहाड़ जेल में है अनुब्रत मंडल

इस बीच अदालत ने ईडी को चार सप्ताह के भीतर एक नई जांच रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है. उस रिपोर्ट की एक प्रति अधिवक्ता को भेजी जानी चाहिए. यह ज्ञात है कि शारीरिक बीमारी के कारण अनुब्रत को उनके वकील द्वारा वस्तुतः अदालत में पेश होने का अनुरोध किया गया था. उस वक्त केंद्रीय जांच एजेंसी ने दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी. बदले में अनुब्रत मंडल ने दिल्ली यात्रा को रोकने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय में जमानत के लिए अर्जी दी थी. हालांकि, दिल्ली की यात्रा को रोका नहीं जा सका. तृणमूल नेता अनुब्रत मंडल दिल्ली में ईडी की हिरासत के बाद फिलहाल तिहाड़ जेल में है.

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