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अभिषेक के खिलाफ सोमवार तक कोई कार्रवाई नहीं, इडी ने अदालत में दिया आश्वासन

कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवज्ञानम ने अभिषेक का मामला कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति तीर्थंकर घोष की पीठ को वापस भेज दिया था.

पश्चिम बंगाल के तृणमूल के महासचिव अभिषेक बनर्जी के खिलाफ अगले सोमवार तक इडी कोई सख्त कार्रवाई नहीं करेगी. इडी के वकील ने बुधवार को कलकत्ता हाइकोर्ट में यह बात कही. मंगलवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवज्ञानम ने अभिषेक का मामला कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति तीर्थंकर घोष की पीठ को वापस भेज दिया था. बुधवार की सुबह जस्टिस घोष की अदालत में मामला आने के बाद इडी के वकील ने मामले की शीघ्र सुनवाई का अनुरोध किया. लेकिन जस्टिस घोष ने कहा कि अभिषेक बनर्जी के मामले की सुनवाई सोमवार से पहले संभव नहीं है. जस्टिस घोष ने यह भी कहा कि अन्य मामलों के दबाव के कारण अभिषेक के मामले की सुनवाई सोमवार से पहले संभव नहीं है. इसके बाद इडी के वकील ने आश्वासन दिया कि सोमवार तक अभिषेक के खिलाफ इडी की और कोई सख्त कार्रवाई नहीं की जाएगी.

जस्टिस घोष ने अभिषेक का मामला भेज दिया था मुख्य न्यायाधीश के पास

इससे पहले इडी ने जस्टिस घोष की बेंच में अभिषेक के मामले की सुनवाई का विरोध किया था. जस्टिस घोष ने सोमवार को मामला मुख्य न्यायाधीश के पास भेज दिया. इसके बाद मंगलवार को हाइकोर्ट के चीफ जस्टिस ने मामले को दोबारा अपनी बेंच के पास भेज दिया. संयोग से, तृणमूल के अखिल भारतीय महासचिव ने शिक्षक भर्ती मामले में एफआईआर को खारिज करने का अनुरोध किया था. सोमवार तक कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया गया था. इसके बाद जस्टिस घोष उस केस से हट गये. कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को यह तय करना है कि सुनवाई किस अदालत में होगी. हाइकोर्ट ने निर्देश दिया कि जब तक केस स्पष्ट नहीं हो जाता तब तक अभिषेक के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं की जा सकती.

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मुख्य न्यायाधीश तय करेंगे कि सुनवाई किसकी अदालत में होगी

इडी ने सवाल उठाया कि जस्टिस घोष की नियुक्ति का मामला बेंच में क्यों आया. केंद्रीय एजेंसी की ओर से सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि भर्ती से जुड़े सभी मामलों की सुनवाई जस्टिस अमृता सिंह की बेंच में की जाए. दलील के तौर पर उन्होंने कहा कि भर्ती भ्रष्टाचार से जुड़ा मामला सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाइकोर्ट के जस्टिस सिंह की बेंच को भेजा था. इडी की दलीलें सुनकर जस्टिस घोष ने पूछा कि क्या आपराधिक मामलों और सामान्य मामलों की सुनवाई एक ही बेंच कर सकती है ? शिक्षक भर्ती के जितने मामलों की जांच इडी कर रही है, क्या वे भी एक ही बेंच में होंगे ? इसके बाद उन्होंने खुद ही केस छोड़ने का ऐलान कर दिया. जज ने कहा कि हाइकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश तय करेंगे कि मामले की सुनवाई किसकी अदालत में होगी. चीफ जस्टिस ने कहा कि वह मामले की दोबारा सुनवाई करेंगे.

कुंतल घोष ने जांचकर्ताओं पर अभिषेक का नाम लेने का आरोप लगाया था

पूर्व तृणमूल युवा नेता कुंतल घोष को शिक्षक भर्ती मामले में भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया गया था. उन्होंने आरोप लगाया कि जांचकर्ता उन पर अभिषेक का नाम लेने के लिए दबाव डाल रहे थे. इस विवादित टिप्पणी के बाद अभिषेक का नाम संबंधित मामले में जुड़ गया. सीबीआइ द्वारा पूछ-ताछ के बावजूद तृणमूल अखिल भारतीय महासचिव ने इडी का सामना नहीं किया. उन्होंने पेशी से बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील की . सुप्रीम कोर्ट ने उस मामले में सुरक्षा नहीं दी और कहा कि मामले की सुनवाई हाइकोर्ट करेगा. हालांकि, यदि आवश्यक हो, तो अभिषेक एक नया मामला या आवेदन दायर कर सकते हैं. इसके बाद जब मामला जस्टिस अमृता सिंह की बेंच के पास लौटा तो उन्होंने निर्देश दिया कि इडी अभिषेक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच कर सकती है. तब अभिषेक ने अदालत का दरवाजा खटखटाकर एफआईआर को खारिज करने का अनुरोध किया था .

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अभिषेक ने आंखों के इलाज के लिए विदेश जाने के लिए किया था आवेदन

अभिषेक बनर्जी ने एफआईआर को चुनौती देते हुए हाइकोर्ट का दरवाजा खटखटाया. अभिषेक बनर्जी ने आंखों के इलाज के लिए विदेश जाने के लिए आवेदन भी किया था. उन्होंने कोर्ट को बताया कि वह 26 जुलाई से 20 अगस्त तक अमेरिका में रहेंगे. 8 अगस्त को उनकी एक अमेरिकी अस्पताल में अपॉइंटमेंट है. इलाज और सर्जरी में समय लगेगा. हालांकि अब तक इडी की ओर से कोई जवाब नहीं दिया गया है.

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