नंदीग्राम में चुनाव प्रचार के दौरान ममता बनर्जी के ऊपर हुए हमले को लेकर सीबीआई जांच की मांग वाली एक याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है. कोर्ट ने याचिकाकर्ता को कहा है कि मामले को लेकर हाईकोर्ट जाएं और वहीं अपनी बात रखें. बता दें कि नंदीग्राम में नामांकन के बाद प्रचार के दौरान ममता बनर्जी के ऊपर कथित तौर पर हमला हुआ था, जिसमें उनका पांव फ्रैक्चर हो गया.
चीफ जस्टिस शरद अरविंद बोबडे की बैंच ने याचिकाकर्ता को कहा कि आप यहां पर क्यों आएं है? सीजेआई ने कहा कि मामले को लेकर आप हाईकोर्ट जाएं और अपनी बात को रखें. कोर्ट ने इसी के साथ याचिका को भी खारिज कर दिया है.
याचिकाकर्ता ने दी ये दलील- लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार याचिकाकर्ता ने अपनी दलील में कहा कि ममता बनर्जी पर हो अटैक हुआ उसे पहले हमला कहा गया और उसके बाद दुर्घटना कहा गया. याचिकाकर्ता ने आगे कहा कि ममता बनर्जी अब रैली में पैर हिलाती हुईं नजर आ रही हैं. सीजेआई ने इस पर कहा कि हम आपकी कोई भी दलील नहीं सुनेंगे आप मामले को लेकर कोर्ट में जाएं.
नंदीग्राम में हुआ था हमला– बता दें कि ममता बनर्जी पर 10 मार्च को नंदीग्राम के बिरुलिया बाजार में कथित तौर पर हमला किया गया था. इस हमले में ममता बनर्जी का पैर फ्रैक्चर हो गया था. चुनाव आयोग की टीम मामले की शुरूआती जांच के आधार पर सुरक्षा में लापारवाही बरतने के आरोप में ममता बनर्जी के सुरक्षा निदेशक, पूर्वी मेदिनीपुर के डीएम और एसपी को हटा चुकी है.
Posted By : Avinish kumar mishra