Pakistan News: पाकिस्तान की आतंकवाद निरोधक कोर्ट ने इमरान खान और उनके पार्टी PTI (पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ) के कई नेताओं के खिलाफ गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया है. यह वारंट उन पर इस्लामाबाद में 24 नवंबर को हुए प्रदर्शन से संबंधित मामले में जारी किया गया है. प्रदर्शन के दौरान इमरान खान के समर्थकों ने उनके साथ-साथ अन्य नेताओं की रिहाई, 8 फरवरी के चुनावों में पीटीआई की जीत की मान्यता और 26वें संविधान संशोधन को निरस्त करने की मांग की थी. इस फैसले के बाद, खान और उनके समर्थकों के लिए कानूनी मुश्किलें और बढ़ सकती हैं.
पीटीआई के संस्थापक इमरान खान ने इस प्रदर्शन का आह्वान “करो या मरो” के नारे के तहत किया था. 26वें संविधान संशोधन ने न्यायाधीशों और मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की प्रक्रिया में बदलाव किया था, जिसे प्रदर्शनकारियों ने निरस्त करने की मांग की.
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इस्लामाबाद पुलिस ने आतंकवाद निरोधक अदालत (एटीसी) में 96 संदिग्धों की सूची पेश की, जिसमें इमरान खान, उनकी पत्नी बुशरा बीबी, खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री अली अमीन गंडापुर, पूर्व राष्ट्रपति आरिफ अल्वी, नेशनल असेंबली के पूर्व अध्यक्ष असद कैसर, पार्टी अध्यक्ष गौहर खान, विपक्ष के नेता उमर अयूब खान सहित कई अन्य प्रमुख नेताओं के नाम शामिल हैं.
पुलिस ने इन सभी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने का अनुरोध किया था, जिसे एटीसी के न्यायाधीश ताहिर अब्बास सिप्रा ने स्वीकार कर लिया. इसके बाद, खान और अन्य 95 नेताओं के खिलाफ गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिए गए.
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